• सेल्फ हेल्प

व्यावहारिक नियमावली

1 टेलीविजन चैनल डिस्ट्रीब्यूटर का नाम व एड्रेस:

Dish TV India Limited,
Registered Office: Office No. 3/B, 3rd Floor, Goldline Business Centre, Link Road, Malad West, Mumbai 400064, Maharashtra
Corporate Office: FC-19, Film City, Sector 16 A, Noida, 201301

2 टेलीविजन चैनल के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस के नियम व शर्तें: यहां क्लिक करें

3 नोडल ऑफिसर का नाम, पदनाम और ईमेल, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और एड्रेस: विवरण के लिए यहां क्लिक करें

4 इन नियमों में दिए गए विस्तृत कंज्यूमर सुरक्षा के प्रावधानों का विवरण:-
 

a. टेलीविजन से संबंधित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज़ में खराबी (अवरोध).— अगर सब्स्क्राइबर के टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल लगातार 72 घंटों से अधिक समय तक खराब रहते हैं, तो टेलीविज़न चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल प्राइस के अनुपात में सब्स्क्राइबर का सब्स्क्रिप्शन शुल्क कम करेगा और ऐसे चैनलों की गड़बड़ी के समय तक की नेटवर्क कैपेसिटी नहीं लेगा:

इस तरह की गड़बड़ी की गणना सब्स्क्राइबर द्वारा शिकायत रजिस्टर करवाए जाने के समय से की जाएगी:

अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई बाधा आती है, तो इस सब-रेगुलेशन में शामिल कुछ भी अप्लाई नहीं होगा.

b. सब्स्क्राइबर के लिए कीमत सुरक्षा.— अगर सब्स्क्राइबर, टेलीविज़न से संबंधित ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं लॉक-इन पीरियड में प्राप्त कर रहा है, या सब्स्क्राइबर ने टेलीविज़न चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी स्कीम के संदर्भ में ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं की सब्स्क्रिप्शन के लिए सब्स्क्रिप्शन राशि का एडवांस-भुगतान किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर नियत समय के लिए ऐसी सर्विसेज़, सब्स्क्राइबर को बिना कीमत बढ़ाए प्रदान करेगा. साथ ही, वह सब्स्क्रिप्शन की शर्तों को इस तरह परिवर्तित करेगा कि सब्स्क्राइबर को घाटा न हो.

d. टेलीविजन से संबंधित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज़ का डिस्कनेक्शन.—

(1) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, सब्स्क्राइबर के आवेदन पर, उसके टेलीविजन से संबंधित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज़ के कनेक्शन को सब्स्क्राइबर द्वारा अनुरोध की गई तिथि से काट देगा. साथ ही, डिस्ट्रीब्यूटर और सब्स्क्राइबर के बीच सर्विसेज़ प्रदान करने के नियम व शर्तों की सहमति के पूरा होने पर, कनेक्शन काटने के सात दिन के अंदर जमा राशि वापस कर देगा: इसके लिए सब्स्क्राइबर को कनेक्शन काटने का अनुरोध, कम से कम पंद्रह दिन पहले करना होगा.

(2) टेलीविजन चैनलों का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर टेलीविजन से संबंधित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज़, सब्स्क्राइबर को कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस दिए बिना डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, कनेक्शन काटने का कारण सब्स्क्राइबर को बताएगा, और दी गई पंद्रह दिनों की अवधि कनेक्शन काटने का नोटिस जारी होने की तिथि से मानी जाएगी.

(3) उप-विनियमन (2) में दिया गया टेलीविज़न से संबंधित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज़ के कनेक्शन को काटने का नोटिस, टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सब्स्क्राइबर को, टेलीविज़न स्क्रीन पर स्क्रॉल चलाकर और सब्स्क्राइबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) द्वारा दिया जाएगा:

हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात की अनुमति होगी कि वह, ऊपर दिए गए माध्यमों द्वारा नोटिस भेजने के अलावा, अन्य माध्यमों जैसे ई-मेल, बी-मेल और अन्य उचित तरीकों से सब्स्क्राइबर को नोटिस भेज सके.
 

e. प्री-पेड बिलिंग और भुगतान.—
(1) प्री-पेड भुगतान के मामले में, टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भुगतानों की प्राप्ति की सूचना सब्स्क्राइबर को देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सब्स्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम उसी अनुसार अपडेट हो.
(2) प्री-पेड भुगतान विकल्प की बिलिंग साइकल, सर्विसेज़ की ऐक्टिवेशन की तिथि से तीस दिन बाद की होगी.
(3) टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी वेबसाइट पर, कम से कम छह महीने के लिए सब्स्क्राइबर के बिलिंग और भुगतान के रिकॉर्ड को बनाए रखना होगा और सब्स्क्राइबर को उनके अकाउंट में लॉग-इन प्रदान करना होगा.
बशर्ते कि सब्स्क्राइबर के ऐसे रिकॉर्ड में उपयोग का निम्नलिखित विवरण अलग-अलग शामिल किया गया हो, —
(a) नेटवर्क क्षमता फीस,
(b) कस्टमर परिसर उपकरण का किराया, अगर कोई हो,
(c) बिलिंग साइकल की अवधि के दौरान सब्स्क्राइबर द्वारा सब्स्क्राइब किए गए 'पे-चैनल' और 'पे-चैनलों' के ग्रुप के शुल्क,
(d) कोई अन्य शुल्क जो इन नियमों के प्रावधानों के कम्प्लायंस में लगाए गए हों और,
(e) लागू कानूनों के अनुरूप टैक्स.
(4) किसी प्रीपेड सब्स्क्राइबर के अकाउंट में शेष राशि की अनुपलब्धता के मामले में टेलीविज़न चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर को उसकी सर्विसेज़ को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने की अनुमति होगी:
बशर्ते कि किसी सब्स्क्राइबर की सेवाएं तीन महीने तक लगातार सस्पेंड रहें, ऐसे सब्स्क्राइबर को डिस्ट्रीब्यूटर के ऐक्टिव सब्स्क्राइबर के रूप में नहीं गिना जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर को सब्स्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम से ऐसे सब्स्क्राइबर को डीऐक्टिवेट करने की अनुमति होगी:
बशर्ते कि सब्स्क्राइबर के अकाउंट में रीचार्ज बैलेंस होने पर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज़ को रीस्टोर कर देगा. अगर सर्विसेज़ तीन महीने से अधिक समय तक लगातार सस्पेंड रही हों, तो सर्विसेज़ रीस्टोर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर सब्सक्राइबर से रि-ऐक्टिवेशन फीस के रूप में अधिकतम सौ रुपये ले सकता है

5 शिकायत निवारण की प्रक्रिया और बेंचमार्क:
कस्टमर केयर सेंटर द्वारा शिकायतें हैंडल करना.— (1) टेलीविजन चैनल का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर यह सुनिश्चित करेगा कि कस्टमर केयर सेंटर, सब्स्क्राइबर की शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बाद, हर शिकायत को रजिस्टर करे और डॉकेट नंबर यानी यूनीक नंबर आवंटित (प्रदान) करे:
बशर्ते कि प्राधिकरण, अगर इसे आवश्यक समझता हो, तो इस तरह के डॉकेट नंबर के लिए कोई फॉर्मेट निर्दिष्ट कर सकता है.
(2) टेलीविज़न चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि कस्टमर केयर सेंटर-
(a) शिकायत के रजिस्ट्रेशन के समय, सब्स्क्राइबर को डॉकेट नंबर, शिकायत के रजिस्ट्रेशन की तिथि व समय और शिकायत का समाधान होने का अनुमानित समय बताएं; और
(b) शिकायत का समाधान होने पर, कस्टमर को शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण और साथ ही सब्सक्राइबर के संतुष्ट न होने पर, आगे के समाधान के लिए नोडल ऑफिसर का नाम और संपर्क नंबर बताएं.
शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा.— टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर सब्स्क्राइबर की शिकायतों के निवारण में निम्नलिखित समय सीमा का पालन करेगा-
(a) शिकायत प्राप्त होने के आठ घंटे के अंदर सभी शिकायतों का जवाब दिया जाएगा:
हालांकि, ऑफिस के कार्यकारी घंटों के बाद, प्राप्त होने वाली शिकायतों का जवाब अगले कार्य दिवस को दिया जाएगा;
(b) प्राप्त ‘नो सिग्नल’ की शिकायतों में से कम से कम 90 प्रतिशत शिकायतों का निवारण कर दिया जाता है और ऐसी शिकायतों के दर्ज होने के 24 घंटों के अंदर उनका सिग्नल रीस्टोर ​कर दिया जाता ​है;
(c) बिलिंग से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण सब्स्क्राइबर से शिकायत मिलने के सात दिनों के भीतर किया जाएगा और सब्स्क्राइबर को रिफंड, अगर कोई हो तो, शिकायत प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर कर दिया जाएगा;
(d) अनुच्छेद (b) और अनुच्छेद (c) के अंतर्गत कवर न की जाने वाली अन्य सभी शिकायतों में से 90 प्रतिशत का समाधान शिकायत दर्ज होने के 48 घंटों के अंदर किया जाएगा;
(e) सेक्शन (c) में उल्लिखित बिलिंग संबंधी शिकायतों के अलावा कोई शिकायत शामिल नहीं होगी