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सीसीआई

भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्देशानुसार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत, वीडियोकॉन d2h लिमिटेड ("वीडियोकॉन d2h") के एकीकरण से संबंधित मामले में और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ("डिश टीवी") (कॉम्बिनेशन रजिस्ट्रेशन नं.- सी-2016/12/463) के साथ, डिश टीवी और वीडियोकॉन d2h लिमिटेड 11 अगस्त 2022 तक निम्नलिखित लागत को वहन करेगा:

a. कस्टमर के परिसर पर इंस्टॉल किए गए रिसीविंग एंटेना को रीअलाइन करने और पुनः-कॉन्फिगर करने की लागत, अगर पार्टी डिश टीवी और वीडियोकॉन d2h (जैसा भी हो) द्वारा लीज किए गए ट्रांसपोंडर्स में से किसी को सरेंडर करने का फैसला करते हैं, तो इसे ट्रांसपोंडर्स के साथ अनुकूल बनाने के लिए नई/संयुक्त संस्था द्वारा बनाए रखा जा सकता है; और

b. डिश टीवी और वीडियोकॉन d2h के बीच कम्बिनेशन के कारण अगर कस्टमर के एंटेना और/या सेट टॉप बॉक्स को बदला गया, तो उसकी लागत कस्टमर को देनी पड़ सकती है.

कमीशन से संबंधित विस्तृत आदेश यहां उपलब्ध है: https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Notice_order_document/C-2017-12-463%20%28for%20uploading%29.pdf